(विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस World Consumer Rights Day )
अंतर्राष्ट्रीय
उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021: इस डिजिटल जमाने में Online / Offline से ठगी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं इसलिए उपभोक्ताओं को सतर्क और जागरूक रहने
की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य के कारण मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) इस साल 15 मार्च 2021 को सोमवार के दिन मनाया जा रहा है।
इसकी शुरूआत 1983 के बाद पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस के तात्कालिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता अधिकार के विषय में दिए एक शानदार भाषण के आधार पर की गई थी।
करीब 20 साल बाद इसी ऐतिहासिक दिन को कंजूमर इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा वर्ष 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मानने की शुरुआत की गई। |
World Consumer Rights Day इसलिए मनाया जाता है जिससे ग्राहकों को ठगी, धोखा धडी, गड़बड़ी, मिलावट, MRP से ज्यादा दाम लेना, बिना तोले समान बेचना, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देना, एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचना, बिना बिल के समान लेना और बेचना इत्यादि अपराधों को रोकने और ग्राहकों को अपनी जिम्मेदारियों और अधिकार के प्रति जागरूक करना इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। |
हमलोग World Consumer Rights Day मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कंजूमर
राइट्स डे एक खास Theme के साथ मनाया जाता है इसलिए इस बार
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस वर्ष का उपभोक्ता अधिकार
दिवस 2021 की Theme 'Tackling plastic pollution’ ( प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना ) घोषित
की हैं।
इस Theme का मेन उद्देश्य यह है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल से हमारे जिंदगी में हमारे देश, समाज और पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के कारण सभी जीव – जन्तु, मनुष्य प्राणी तथा हवाओं में फ़ैल रहे एक विष जो आने वाले नस्लों और पीढी नष्ट कर देगी। |
इसी तरह अगर हम मनुष्य प्राणी अपनी थोड़ी सी सुविधा के
कारण इस प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करते है तो हम सबसे बड़े गुनेहगार साबित होंगे
आने वाले पीढ़ियों के लिए, इसलिए हमें अपने मानवता को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक
लगाना होगा। बीते कुछ वर्षों से हमलोग इस अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की Theme को मानते आ रहे हैं और उसका पालन भी
करते आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वर्ष की Theme को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाएंगे।
· 👉 2020 में सतत उपभोक्ता ( The Sustainable Consumer )
· 👉 2019 में विश्वसनीय स्मार्ट उत्पादन ( Trusted Smart Products )
· 👉 2018 में डिजिटल मार्केटप्लेस को उचित बनाना ( Marking digital marketplaces fairer
)
· 👉 2017 में बेहतर डिजिटल दुनिया ( Better Digital World )
· 👉 2016 में एंटीबायोटिक्स मेनू बंद ( Antibiotics off the Menu )
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के शुभ
अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में भी इस दिन इन विषयों को लेकर कई कार्यक्रम और इवेंट्स
का आयोजन किया जाता हैं।
इस अवसर पर लोगों को उपभोक्ता अधिकारों एवं कानूनों के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया जाता है और Consumer Form में शिकायत करने के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
आप एक उपभोक्ता के तौर पर आप अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करके अपनी इच्छा अनुसार उपभोक्ता आयोग में कार्यवाही कर सकते है। जैसे की आपके साथ अगर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, नाप – तोल में गड़बड़ी, बिल ना देना, वस्तुओं का अधिक मूल्य लेना आदि दूसरे तरह के गुनाह के विरुद्ध कानूनों के अंतर्गत आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
भारतीय संविधान के अंतर्गत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए है जो निम्नलिखित
हैं:
> उपभोक्ता शिक्षा का आधिकार
>
सुनवाई का अधिकार
>
सूचना पाने का अधिकार
> चुनने का अधिकार
>
निवारण का अधिकार
>
सुरक्षा का अधिकार
> Manojavam Classes (Manoj),✍
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