न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना। आदेश
इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 297 दिनांक 08.01.2024 के क्रम में जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयो (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 16.01.2024 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग-9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाहन 09.00 से एवं अपराह्न 03.30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपर्युक्त आदेश दिनांक 13.01.2024 से लागू होगा एवं दिनांक-16.01. 2024 तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश दिनांक 12.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।
(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह) जिला दण्डाधिकारी,
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